IKVNEWS /हमीरपुर जिले में दो वर्ष पूर्व हुए हत्याकांड में अपर एवं विशेष सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने सभी छह आरोपियों को आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
आपको बताते चलें कि गत 24 अगस्त 2023 को कुरारा थाना क्षेत्र के डिमुहा ग्राम निवासी मान सिंह गेहूं पिसवाने के लिए पास के ग्राम कुसमरा गए थे
जहां से लौटते समय गांव के ही करिया उर्फ धनीराम, भूप सिंह यादव, कप्तान यादव, टिर्रा यादव, जुग्गी रैदास और उपदेश रैदास ने जमीनी विवाद में उन पर आरोपियों ने पहले डंडों से हमला किया, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर नृशंस हत्या कर दी
मान सिंह (मृतक) के पास 1962 में मिला 14 बीघे जमीन का पट्टा था, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। हाईकोर्ट से मामला चकबंदी विभाग में वापस आया था और अगली तारीख 26 अगस्त 2023 को लगी थी। सुनवाई के केवल दो दिन पहले हत्या को अंजाम दिया गया।







