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कैंप लगाकर खाद्य पदार्थ बेच रहे 150 विक्रेताओं का किया गया पंजीकरण

महोबा/ सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण बनवाने के लिए पुरानी गल्ला मण्डी, महोबा में एक मेगा कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अनिल कुमार मिश्र, श्री आर0एल0 कुशवाहा एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी महोबा उपस्थित रहें।कैम्प में लगभग 150 खाद्य पदार्थ विक्रेताओं का पंजीकरण किया गया। इस कार्य में स्थानीय व्यापार मण्डलक के पदाधिकारियों श्री श्याम किशोर उर्फ रज्जू एवं श्री सुरेश कुमार शुक्ला व अन्य द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को सूचित एवं एकत्रित करने का कार्य किया गया जो कि सराहनीय रहा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) एवं 31(2) में प्राविधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण लिए खाद्य कारोबार नहीं कर सकता है। यदि निरीक्षण के दौरान उपरोक्त कार्य करते हुए पाये जाने पर क्रमशः 05 लाख रूपये तक एवं 06 महीने तक का कारावास, 02 लाख रूपये तक जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

Nitendra Jha
Author: Nitendra Jha

Executive Editor

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