हमीरपुर में पत्रकारों की पहचान और कवरेज को लेकर जिला सूचना अधिकारी ने जारी किए सख्त निर्देश, फर्जी पत्रकारों पर होगी कार्रवाई

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बिना वैध पहचान पत्र सरकारी परिसरों में कवरेज पर रोक, केवल स्वीकृत या सत्यापित मीडिया आईडी कार्ड को मिलेगी मान्यता

व्हाट्सऐप ग्रुप की सदस्यता पत्रकार होने का प्रमाण नहीं, अधिकारियों पर अनधिकृत दबाव बनाने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

हमीरपुर। जनपद में पत्रकारिता की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और सरकारी कार्यों की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला सूचना अधिकारी, हमीरपुर ने पत्रकारों के लिए सामान्य निर्देश जारी किए हैं। 24 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश में फर्जी एवं अवैध पहचान पत्रों के आधार पर पत्रकारिता करने, बिना अनुमति सरकारी परिसरों में कवरेज करने तथा अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जनपद में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना सक्षम संस्थागत प्राधिकरण पत्र और वैध पहचान पत्र के विभिन्न सरकारी संस्थानों, कार्यालयों, तहसीलों, विकास खंडों, चिकित्सालयों तथा अन्य सरकारी परिसरों में प्रवेश कर कवरेज करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ लोग भ्रामक समाचारों के प्रकाशन-प्रसारण तथा सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बनाने जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं।

फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर पत्रकारिता करने पर सख्ती

कार्यालय आदेश में कहा गया है कि जनपद में लगभग 70 प्रतिशत व्यक्तियों के बिना किसी वैध संस्थागत दस्तावेज के पत्रकार होने का दावा करने संबंधी चिंता व्यक्त की गई है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा फर्जी आईडी कार्ड, स्कैन किए गए दस्तावेजों तथा सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों के माध्यम से अपनी पहचान पत्रकार के रूप में प्रस्तुत करने पर रोक लगाने की बात कही गई है।

निर्देशों के अनुसार, सरकारी कार्यालयों एवं परिसरों में कवरेज करने के लिए वैध और प्रमाणिक पहचान पत्र आवश्यक होगा। बिना निर्धारित अनुमति एवं वैध पहचान के किसी भी सरकारी परिसर में प्रवेश कर कवरेज करने की अनुमति नहीं होगी।

स्वीकृत और सत्यापित मीडिया आईडी कार्ड को ही मान्यता

जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित मीडिया संस्थान के संपादक अथवा संस्थान प्रमुख द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र के साथ जिला सूचना अधिकारी कार्यालय से स्वीकृत (Approved) अथवा सत्यापित (Verified) आईडी कार्ड को ही आधिकारिक कवरेज के लिए मान्यता दी जाएगी।

इसके साथ ही केवल माइक आईडी, लोगो, नाम या किसी अन्य पहचान चिह्न के आधार पर सरकारी अधिकारियों का कवरेज करने, बाइट लेने अथवा सरकारी परिसर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

व्हाट्सऐप ग्रुप की सदस्यता पत्रकारिता का प्रमाण नहीं

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी जिला प्रशासन अथवा अन्य आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य होना किसी व्यक्ति के पत्रकार होने या कवरेज का अधिकार रखने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। साथ ही अनधिकृत व्हाट्सऐप एवं मीडिया समूहों में अधिकारियों की सहमति के बिना उन्हें जोड़कर पत्रकारिता के नाम पर दबाव बनाने अथवा अनुचित प्रभाव डालने की गतिविधियों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

संवेदनशील परिसरों में कवरेज से पहले लेनी होगी अनुमति

निर्देशों के अनुसार, किसी संवेदनशील या विशेष सरकारी संस्थान अथवा परिसर में कवरेज की आवश्यकता होने पर संबंधित व्यक्ति को पहले जिला सूचना कार्यालय, हमीरपुर में लिखित अनुरोध देना होगा। जिला सूचना कार्यालय संबंधित विभागाध्यक्ष से समन्वय स्थापित करने के बाद आवश्यक अनुमति प्रदान करेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी संस्थानों में अनुशासन बनाए रखना और अधिकृत पत्रकारों को नियमानुसार कवरेज की सुविधा उपलब्ध कराना बताया गया है।

नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

जिला सूचना अधिकारी ने आदेश में चेतावनी दी है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने, भ्रामक समाचार प्रसारित करने, अनधिकृत गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्षों तथा उपजिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए भेजी गई है।

जिला सूचना अधिकारी ने जनपद के पत्रकारों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की है, ताकि वास्तविक एवं अधिकृत पत्रकारों की पहचान सुनिश्चित हो सके तथा पत्रकारिता के नाम पर होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

IKV News
Author: IKV News

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