31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर ब्याज और अर्थदण्ड में छूट, तीन माह तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
हमीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारियों एवं करदाताओं को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गई है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के संचित बकाये का टैक्स जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदण्ड में छूट का लाभ मिल सकेगा।
योजना के संबंध में 23 अक्टूबर 2026 को राज्य कर कार्यालय, हमीरपुर में कर अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर श्री कृष्ण प्रकाश ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र व्यापारी और करदाता इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यह योजना 16 अक्टूबर 2026 से आगामी तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर व्यापारी एवं करदाता राज्य कर कार्यालय, हमीरपुर में स्थापित हेल्पडेस्क से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
बैठक में कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, मंत्री श्री सुभान खाँन सहित श्री सुरेश गुप्ता, श्री सी.एल. कुशवाहा, श्री नमन गुप्ता, श्री शिवम गुप्ता, श्री हरिप्रकाश, श्री विवेक चौरसिया, श्री सतेन्द्र अग्रवाल, श्री राजेश ओमर, श्री देवेन्द्र गुप्ता एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।







