अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न मिलेगा
हमीरपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अक्टूबर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जनपद हमीरपुर में 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक कराया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्था की गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल हैं।
इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। इसमें 2 किलोग्राम गेहूं तथा 3 किलोग्राम चावल निर्धारित है।
आधार प्रमाणीकरण में समस्या पर OTP से मिलेगा राशन
वितरण के दौरान जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई होगी, उन्हें 25 अक्टूबर 2026 को मोबाइल ओटीपी (OTP) सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा कार्डधारक पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान अपनी संबंधित उचित दर दुकान पर पहुंचकर नियमानुसार अपना निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
खाद्यान्न वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत होने पर संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।








