आबकारी विभाग कब करेगा कार्यवाही?

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(नितेन्द्र झां)

#महोबा शहर के बजारिया स्थित देशी शराब की सरकारी दुकान बनी बिना लाइसेंस के बार।
ठेके की चार दिवारी के अंदर एक चखने की दुकान और बैठ कर शराब पिलाने की व्यवस्था।
लाइसेंसी पर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है (विशेषकर धारा 60 और 62)।

 

Nitendra Jha
Author: Nitendra Jha