(नितेन्द्र झां)
महोबा। जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित बुंदेलखंड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के क्रेशर प्लांट में हुए भीषण विस्फोट मामले में पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था।
एफआईआर के अनुसार 4 जून 2026 को शाम करीब 4 बजे क्रेशर प्लांट में ब्लास्ट होने की सूचना मिली थी। घटना में ग्राम घरौन निवासी प्रखर कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि लालाराम खंगार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए झांसी रेफर किया गया।
खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में पाया गया कि संबंधित क्रेशर प्लांट मोहित राजपूत एवं चार अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्लांट से लगभग 800 मीटर दूरी पर संचालित खनन पट्टे से विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाता था और कथित रूप से विस्फोटक पदार्थों को अवैध रूप से क्रेशर प्लांट परिसर में बने कमरे में रखा गया था। प्राथमिक जांच में इसी विस्फोटक सामग्री के फटने से हादसा होना बताया गया है।
खनन अधिकारी की तहरीर पर पनवाड़ी थाने में मोहित राजपूत सहित चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 एवं 110, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 5 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 4 एवं 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और विस्फोट के कारणों तथा जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।









