नितेन्द्र झां
#महोबा। चित्रकूटधाम मंडल आयुक्त अजीत कुमार ने उ0प्र0 गिट्टी मौरंग ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत पर जिलाधिकारी बांदा/महोबा को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पत्र संख्या 413 दिनांक 14 मई 2026 में आयुक्त ने बताया कि 06 मई 2026 को मिली शिकायत में खनिज परिवहन वसूली में अनियमितता के 4 बिंदु उठाए गए थे। इसकी जांच दो स्तर पर हुई।
पहली जांच क्षेत्राधिकारी पुलिस व उपजिलाधिकारी महोबा की संयुक्त टीम ने 30 अप्रैल 2026 को की। रिपोर्ट में कहा गया कि पसवारा रोड, लवकुशनगर रोड व कबरई बाईपास पर जिला पंचायत के वसूली स्थलों पर कोई बैरियर नहीं लगा था। पहले की तरह रोड किनारे पॉइंट बनाकर पर्ची काटी जा रही थी। जांच में अवैध या ज्यादा वसूली का तथ्य नहीं मिला।
दूसरी जांच अपर जिलाधिकारी न्यायिक व डिप्टी कलेक्टर- II ने 07 अप्रैल 2026 को की। इसमें कहा गया कि पहरा और कबरई बाईपास पर बिना बैरियर चेक स्थल चल रहे हैं। अन्य राज्यों के वाहनों से भी शुल्क लिया जा रहा है जो जिला पंचायत उपविधि-2025 के अनुकूल नहीं है।
आयुक्त ने कहा कि दोनों रिपोर्ट परस्पर विरोधाभासी हैं। उपविधि-2025 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग व मुख्य जिला मार्ग पर बैरियर लगाकर वसूली नहीं की जा सकती।
आयुक्त ने डीएम से अपेक्षा की है कि जिला पंचायत उपविधि-2025 व शासनादेश के अनुसार ही खनिज परिवहन शुल्क की वसूली कराई जाए और अवैध वसूली न होने पाए।









