कोविड काल के कर्मियों के अभिलेखों का सत्यापन अनिवार्य, 3 दिन में दस्तावेज जमा करने के निर्देश

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AMS App पर पंजीकरण से छूटे संविदा एवं आउटसोर्स कोविड कर्मियों को सीएमओ कार्यालय में कराना होगा भौतिक सत्यापन

हमीरपुर। कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न वित्तीय स्रोतों एवं ईसीआरपी-1 आदि के माध्यम से कार्यरत रहे अस्थाई, अल्पकालिक, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों से पुनः कार्य लिए जाने के संबंध में शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर ने कोविड काल में कार्यरत रहे ऐसे कर्मियों के अभिलेखों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं, जो किसी कारणवश अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (AMS App) पर पंजीकृत होने से छूट गए हैं अथवा अपंजीकृत हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संबंधित कोविड कर्मियों को निर्देशित किया है कि वे 03 दिवस के भीतर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कराएं। इसके लिए उन्हें सभी शैक्षणिक अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र, दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

इसके अलावा कोविड अवधि में कार्य करने से संबंधित बैंक द्वारा प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट, आउटसोर्स एजेंसी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र तथा सक्षम अधिकारी (सीएमओ/सीएमएस अथवा अन्य सक्षम अधिकारी) द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तीन दिवस की समय-सीमा में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर संबंधित कर्मी के दावे पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने सभी संबंधित कोविड कर्मियों से निर्धारित अवधि के भीतर अभिलेख प्रस्तुत कर सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कराने की अपील की है।

IKV News
Author: IKV News